
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर जेवरात लूट की वारदात को अंजाम देने की करीब 4 साल पुराने मामले में आज आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीडन क्रम -1 कोटा ने जेवरात लूट के लिए 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी दीन दयाल बैरवा को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
इस मामले में कोटा जिले के इटावा थाना इलाके के अल्लापुरा निवासी फरियादी कन्हैयालाल ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी नानी रमको बाई 25 सितंबर 2018 को समय शाम करीबन पांच बजे के आसपास घर से लापता हो गई। परिवार वालों ने उसे आसपास तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 20 सितंबर को समय करीब शाम 6 बजे उसकी नानी की लाश गांव के बाहर एक खेत में पड़ी मिली। इस रिपोर्ट के आधार पर इटावा थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया व जांच के बाद आरोपी अल्लापुरा निवासी दीनदयाल बैरवा को धारा 302,394,201 के तहत गिरफ़्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आरोपी ने गहनों के लालच में पहले महिला की हत्या की व बाद में गहने लेकर शव खेत में फ़ैंककर फ़रार हो गया। इस मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

















