आप किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं!

-सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए फटकार लगाई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी दी थी।

शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजय शाह के बयानों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

यह उनकी याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शाह की टिप्पणियों को “अस्वीकार्य और असंवेदनशील” करार देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी और संयम बरतना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “आप किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? आपको थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। जाकर उच्च न्यायालय में माफ़ी मांगें।”

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया था और बुधवार को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को बिना देरी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अवमानना ​​कार्यवाही हो सकती है।

इसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि शाह के बयान में “प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के लोगों और अन्य लोगों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने की प्रवृत्ति है।”

अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तुरंत डीजीपी कार्यालय को भेजने का भी निर्देश दिया।

सोशल मीडिया पर शाह के भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। अपने स्पष्टीकरण में, शाह ने दावा किया कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था और उनका इरादा कर्नल कुरैशी की बहादुरी की सराहना करना था।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।”

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