आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर की

नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इसके लिए फॉर्म में किए गए कई बदलावों और सिस्टम को अपडेट करने में लगने वाले समय का हवाला दिया गया है। सीबीडीटी ने मंगलवार 27 मई को एक विज्ञप्ति में कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है।” “इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।”

आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी घोषणा की। पोस्ट के अनुसार, करदाताओं ध्यान दें! CBDT ने ITR दाखिल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है, जो 31 जुलाई 2025 तक दाखिल की जानी थी। यह विस्तार ITR फ़ॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरतों और TDS क्रेडिट रिफ़्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।”

31 जुलाई, 2025 की ITR फाइलिंग, करदाताओं की अधिकांश सामान्य श्रेणियों पर लागू होती है। इसमें अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी और वे सभी करदाता शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। वेतनभोगी कर्मचारी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। यदि अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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