मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

court

-कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी प्रकरण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार 14 मई, 2025 को राज्य पुलिस को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस मामले पर न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना को चार घंटे के भीतर शाम छह बजे तक विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर दर्ज करते समय किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विजय शाह के खिलाफ मामले में 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत की जाए। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से पीएम मोदी भी नाराज हैं। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। मंत्री शाह ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया और उनके इस्तीफे की मांग जारी रखी है।

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