अनाधिकृत हॉकर और वेंडर के विरुद्ध विशेष अभियान

कोटा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनाधिकृत हॉकरों और वेंडरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों में अव्यवस्था और सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करना है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सके। इस अभियान के दौरान आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनधिकृत हॉकरों और वेंडरों की पहचान की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। ये हॉकर और वेंडर बिना किसी अनुमति के रेलवे परिसरों में सामान बेचते हैं, जिससे न केवल अव्यवस्था उत्पन्न होती है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
आरपीएफ ने अनधिकृत हॉकरों और वेंडरों से बड़ी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया है, जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, अन्य उपभोग्य वस्तुएं और कई अन्य सामान शामिल हैं। यह सामान कई बार रेलवे यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि यह बिना किसी स्वच्छता या सुरक्षा मानकों के बेचा जाता है।
वर्ष 2024 में आरपीएफ ने अब तक कुल 15 हज़ार 270 अनाधिकृत हॉकरों और वेंडरों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इन वेंडरों से रेलवे न्यायालय के माध्यम जुर्माने के रूप में 1 करोड़ 51 लाख 09 हज़ार 554 रूपये की राशि वसूल की गई है।
आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को अनाधिकृत हॉकरों और वेंडरों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया है। आरपीएफ ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे केवल मान्यताप्राप्त और अनुमोदित विक्रेताओं से ही सामान खरीदें, ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो।
यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल की निरंतर कोशिशों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रेलवे परिसरों में अव्यवस्था को कम करना, यात्री सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। आरपीएफ ने यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार के अभियान निरंतर चलते रहें, ताकि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखा जा सके।

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