-प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये
-गुजरात उच्च न्यायालय खंडपीठ का आदेश
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को ओरेवा समूह को मोरबी पुल हादसे के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये और चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक घायल को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मोरबी स्थित अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ;ओरेवा ग्रुप मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के सस्पेंशन ब्रिज के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। यह ब्रिज पिछले साल 30 अक्टूबर को ढह गया था। मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की खंडपीठ ने कंपनी को अंतरिम मुआवजा देने के आदेश दिए। गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला पीड़ितों की उस मांग पर सुनाया जिसमें उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें भोपाल गैस त्रासदी या फिर उपहार अग्निकांड की तर्ज पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। पीड़ितों के मुआवजे की मांग पर ओरेवा ग्रुप ने पांच करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। मोरबी हादसा 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी।

















