सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होंगे एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव

सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को सुनवाई 

नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख 16 फरवरी को मंजूरी देने के ठीक एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह इस मामले की सुनवाई नहीं करता तब तक कोई चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने 17 फरवरी को सुनवाई के लिए मामला पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि यहां अमेरिकी न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है और हमें उनसे मिलना है। इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें। जवाब में उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, हम 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर देंगे।

एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने चुनौती दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 12 फरवरी को मेयर का चुनाव कराने के लिए एमसीडी सदन के अगले सत्र की बैठक 16 फरवरी को बुलाने की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार ने सदन का 16 फरवरी को सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे सक्सेना ने स्वीकार कर लिया था।
उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने में एमसीडी सदन की अब तक तीन बैठकें मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) को मताधिकार देने के फैसले को लेकर हंगामे के बीच मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निकाय की स्थायी समिति के चयन के बिना स्थगित हो चुकी हैं। एमसीडी के दिसंबर में चुनाव के बाद सदन की बैठक पहले छह जनवरी को बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच तीखी बहस के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद सदन की दूसरी बैठक 24 जनवरी को हुई थी। उस समय सदन को शपथ ग्रहण समारोह के बाद संक्षिप्त रूप से स्थगित कर दिया गया था और फिर प्रोटेम पीठासीन अधिकारी ने बैठक को कुछ पार्षदों के हंगामे के बीच स्थगित कर दिया था। इसके बाद सदन को पिछले सोमवार को तीसरी बार स्थगित कर दिया गया।

 

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