
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने दशहरा-दीपावली के अवसर पर आज राजस्थान के कोटा में नगर विकास न्यास की सात व्यवसायिक एवं आवासीय योजनाओं की जयपुर से वर्चुली विमोचन किया। योजनाओं के तहत नये कोटा शहर में 2188 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से नगर विकास न्यास आवंटन करेगा। विमोचन के मौके पर श्री धारीवाल ने कहा कि विकसित क्षेत्र में न्यास द्वारा तैयार की गई योजनाओं का शहर वासियों को लाभ मिलेगा क्योंकि सभी सुविधाएं योजना क्षेत्र में पहले से विकसित की जा चुकी हैं। जयपुर से वीसी के जरिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विमोचन कार्यक्रम के तहत शामिल हुए इस मौके पर जयपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला, शिवकांत नंदवाना,न्यास के विषाधिकारी आरडी मीणा, सचिव राजेश जोशी भी मौजूद रहे वहीं कोटा कलेक्ट्रेट में नगर विकास न्यास के चेयरमैन कलक्टर ओपी बुनकर, उप सचिव चंदन दुबे सहित न्यास के अधिकारी विमोचन में शामिल रहे।

निम्न आय वर्ग के लोगों को विभिन्न रियायतें
कार्यक्रम के दौरान न्यास ओएसडी आरडी मीणा ने कोटा नगर विकास न्यास के एक साथ सात आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना में निम्न आय वर्ग के लोगों एवं योजना के तहत विभिन्न रियायतें दी जा रही हैं। न्यास चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी साथ ही कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कार्य प्रगति के बारे में फीडबैक दिया। उन्होंने न्यास की विकसित की गई इन योजनाओ की सराहना करते हुए कहा कि सभी योजनाओं की बेहतरीन क्रियान्वित की जाएगी।
भूखंड लाटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे
न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में न्यास द्वारा लगातार कई आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं को विकसित कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में नगर विकास न्यास द्वारा पूर्व में विकसित की गई योजनाओं में 411 आवासीय भूखंड एवं 1777 व्यवसायिक भूखंडों की सात योजनाओं को शुक्रवार को लांच किया गया है। सभी 2188 भूखंड निश्चित विक्रय दर पर लाटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे विकसित क्षेत्र की इस योजना में आवंटित तुरंत निर्माण करवा सकते हैं। रियायती दरों पर आवंटन योजनाओं के तहत किया जा रहा हैं भूखंडो की दर नीलामी की दरों से कम रखी गई हैं।
भूखण्ड की राशि का भुगतान 8 माह में किश्तों में किया जा सकता है
इन योजनाओं में कई प्रकार की शिथिलताएं दी गई है जिसके तहत भुगतान किश्तों में करने की सुविधा भूखण्ड की राशि का भुगतान 8 माह में किश्तों में किया जा सकता है। 15% राशि 30 दिवस में, 35% राशि 120 दिवस में तथा शेष राशि 240 दिवस में किया जा सकेगा। 5% की छूट देय सम्पूर्ण राशि एकमुश्त 45 दिवस में जमा करवाने पर भूखण्ड की कीमत में 5% की छूट दी जायेगी। विक्रय अनुमति के लिए देय 10% पेनल्टी से मुक्त रखते हुये भूखण्ड के हस्तानान्तरण हेतु विक्रय अनुमति के लिए देय 10% पेनल्टी से मुक्त रखा गया है।आय वर्ग की बाध्यता नहीं होगी। किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक के पास पूर्व में भूखण्ड- आवास होने पर भी अपने परिवार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना में आवंटन कर सकते है। चैक-आरटीजीएस से भुगतान की सुविधा दी गई है। असफल आवेदकों को पंजीयन राशि लॉटरी की तिथि से एक माह के अन्दर रिफण्ड की जायेगी। आरक्षण की सुविधा के साथ-साथ आवेदकों की सुविधा के लिए प्रमाण पत्र के प्रारूप भी दिये गये है। एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार की आवश्यकता के आधार पर एक से अधिक भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन किया जा सकता है।