-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में आगामी त्योहारों एवं पर्वों के मद्धेनजर जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने एक आदेश जारी कर 11 सितम्बर तक धारा 144 लागू की है। आदेशानुसार कोटा जिले में मोहर्रम, रक्षा बंधन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, थदड़ी, तेजा दशमी, रामदेव जयंती एवं अनन्त चतुर्दशी पर्व मनाए जायेंगे जिनके दौरान शहर में जुलूस एवं शोभायात्रा निकाली जायेगी जिनमें अधिक संख्या में जनसमूह एकत्रित होता है। उक्त पर्वों पर शहर में साम्प्रदयिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11 सितम्बर तक धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू की गई है।
बिना अनुमति सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन नहीं
आदेशानुसार जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें, कोई भी संगठन, संस्था अथवा समुदाय सक्षम स्तर से बिना अनुमति सभा नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे एवं ना ही कोई प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।
कोटा जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र राईफल, रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, तीर कमान एवं किसी भी प्रकार के तेज धार वाले अस्त्र को लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्षन करेगा एवं न ही अवैध वाहन का संचालन करेगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सषस्त्र पुलिस बल सिविल पुलिस होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।
धार्मिक जुलूस निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर नहीं निकालेगें
आदेश के अनुसार कोटा जिले में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक एवं अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर नही चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे। जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावष्यक तथ्य आदान प्रदान नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था तथा लोेक शांति भंग होने की किसी भी प्रकार की सम्भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति ना तो स्वयं अफवाह फैलायेगा एवं न ही ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। सभी धार्मिक जुलूस निर्धारित मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर नहीं निकालेगें। कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनसमूह किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक व उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा। कोई भी केबल टीवी ऑपरेटर उसके द्वारा संचालित केबल टीवी पर ऐसा कोई विज्ञापन या कार्यक्रम या समाचार का प्रसारण नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की सम्भावना हो।
मोडीफाईड डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे, लेख नहीं लिखेगा एवं ना ही इस प्रकार के कोई पर्चे छपवायेगा, वितरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यत्रों यथा लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजायेगा। मोडीफाईड डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा ऐसी सामग्री पम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचती हो। धार्मिक जुलूसों के मार्ग वाले मकानों की छतों पर कोई व्यक्ति रेत, पत्थर ईंट आदि ऐसी कोई सामग्री एकत्रित नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी को भी चोट पहुचाने के लिए किया जा सकता हो।
पीओपी निर्मित मूर्तियों का निर्माण निषेध
कोई भी व्यक्ति चम्बल की दोनों नहरों, किशोर सागर तालाब या अन्य जलाशयों में मृत पशुओं का वेस्ट नहीं डालेगा। जल प्रदूषण को रोकने के उद्देष्य से धार्मिक आयोेजनों के दौरान पीओपी निर्मित मूर्तियों का निर्माण तथा जलाशयों, नदियों, नहरों, तालाबों में विसर्जन निषेध रहेगा। धार्मिक आयोजनों एवं अन्य अवसरों पर मानव जीवन की सुरक्षार्थ सभी जलाषयों, नदियों, नहरों, तालाबों में प्रषिक्षित तैराकों एवं गोताखोरों के अलावा स्नान या अन्य किसी भी उद्देष्य से व्यक्तियों का जोखिमपूर्ण प्रवेश निषेध रहेगा। धार्मिक आयोजनो के दौरान विसर्जन की कार्यवाही प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई नावों के माध्यम से प्रषिक्षित कार्मिकों के द्वारा ही सम्पादित की जायेगी। प्राईवेट नावों एवं अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विसर्जन किया जाना वर्जित रहेगा। धार्मिक आयोजनों के दौरान मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने वाले विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग पूर्णतः निषेध रहेगा।