राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों को रिहा करने के आदेश

-पेरारिवलन को पहले ही रिहा किया जा चुका है

नई दिल्ली। राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों नलिनी श्रीहरन, वी श्रीहरन उर्फ ​​मुरुगन, आरपी रविचंद्रन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, संथन को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे इन सभी छह दोषियों कोें तत्काल समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले के दोषियों में से एक ए जी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला अन्य सभी दोषियों पर समान रूप से लागू होता है। तमिलनाडु सरकान ने भी इन सभी दोषियों की रिहाई की सिफारिश की है।
जहां तक ​​हमारे सामने आवेदकों का संबंध है, देरी के कारण उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। हम निर्देश देते हैं कि सभी अपीलकर्ताओं ने अपनी सजा काट ली है। इसलिए आवेदकों को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। जब तक कि वह अन्य किसी भी मामले में वांछित नही हों।

पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने सितंबर 2018 में तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। इसने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सजा को कम करने का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।

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