राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक खाली करना होगा सरकारी बंगला

नई दिल्ली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। कमेटी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। बतौर सांसद राहुल यहीं रह रहे थे।

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इस बीच लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट पर चुनाव की घोषणा कर सकता है।

 

बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता हैण्।राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।

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