नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम टिप्पणी आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सजा और दोषसिद्धि पर रोक लागने की मांग की है। हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। उसने निचली अदालत के दो साल की सजा के आदेश को सही माना था।
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया गया था। इस साल निचली कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी थी। राहुल इसी मामले को लगातार चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।
मोदी सरनेम मामला: राहुल ने सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
Advertisement