आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, दो साल की सजा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान को 2019 हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एमपी /एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आरोप है कि आजम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।

आजम खान पर हेट स्पीच का 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच का यह दूसरा मामला है। पहले मामले में उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। जिसमें आज फैसले की तारीख तिथि गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत में आजम खान को आज दोषी करार दिया है। दंड की घोषणा करते हुए अदालत ने 2 वर्ष कारावास और 1000 रु अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

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