
नई दिल्ली। बाजार में सस्ते गुणवत्ता वाले सामानों की बिक्री को रोकने के लिए खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश जनवरी 2021 में लागू हुआ था। इसके तहत खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण को अनिवार्य बना दिया था। इसी के तहत भारत में खुदरा स्टोरों से 18600 खिलौने जब्त किए गए हैं। केन्द्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता चिह्न की कमी के कारण हैमलीज और आर्चीज सहित 25 खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौने पूरे भारत में जब्त किए गए।
भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ट्वीट में कहा, खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से बीआईएस की अनिवार्य प्रमाणन योजना के तहत हैं और आईएसआई मार्क के बिना इनका निर्माण, बिक्री, आयात या वितरण नहीं किया जा सकता है।
बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप खिलौने बेचने के लिए खिलौना विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो ;बीआईएस द्वारा छापे या प्रवर्तन अभियान चलाए गए थे।
इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ;सीसीपीए ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन के लिए तीन प्रमुख ई.कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है।