
-दुष्यंत सिंह गहलोत-
सांगोद। प्रार्थी मोहन लाल पुत्र धोकल जाति माली निवासी ग्राम देवली मांझी तहसील कनवास के द्वारा दिनांक 13.10.2022 को उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम देवली में स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजी में भाई बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से पीछे की तरफ़ वाला खेत आने से तथा छोटा भाई जमनालाल के हिस्से में आगे का खेत आने से बॉटवारे समझौते अनुसार छोटे भाई की मेढ पर होकर खेत मे आता जाता है। किन्तु छोटे भाई व उसके पुत्र द्वारा खेत की मेड से होकर निकल रहे रास्ते को तारबंदी व मुड्डिया गाढकर रोक दिया। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने-जाने, व कृषि कार्य करने में समस्या हो रही है।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तुरंत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी जमनालाल को जर्ये दूरभाष न्यायालय में तलब किया गया उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा ने प्रार्थीगण के तथ्यों से अप्रार्थी को अवगत कराया तथा लोक अदालत की भावना व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के नियमों की जानकारी देकर समझाइश कि रास्ता प्राप्त करना खातेदार का सुखाधिकार है और राज्य सरकार ने इस के लिए क़ानूनी प्रावधान कर रखे हैं।
समझाइश से अप्रार्थी जमनालाल द्वारा अपने खेत खसरा न 1194/357 की उत्तरी मेड से 10 फुट चौडाई मे रास्ते हेतु सहमति दी गई तथा प्रार्थी मोहनलाल द्वारा इसके बदले अपने खेत खसरा न 1193/359 की पूर्वी मेड से उतनी ही जमीन अप्रार्थी के खेत से लगवा खसरा न 1194/357 की तरफ उसी खेत की लम्बाई तक एवं 20 फुट चौडाई मे जमीन देने हेतु सहमति दी गई तथा खसरा न 1193/357 व खसरा न 1194/357 के मध्य जो तारबन्दी की गई थी,उसको प्रार्थी मोहनलाल अपने खर्चे से हटवाकर उस स्थान पर कायम करेगा जहा 10 फुट चौडाई की भूमि आती है।
इस तरह पक्षकारों द्वारा कनवास एसडीएम राजेश डागा को धन्यावाद ज्ञापित किया गया। अब तक उपखण्ड कनवास में रास्ते संबंधित लगभग सौ प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा चुका है ।