
कोटा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए राज्य के 18 निजी स्कूलों में प्रवेश से वंचित रहे बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने पूरक टाइम फ्रेम जारी किया है। जारी टाइम फ्रेम के अनुसार केवल इन 18 स्कूलों में प्रवेश से वंचित बच्चों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके अनुसार अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर तक कर सकेंगे। 29 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी तथा लॉटरी में चयनित अभिभावकों को 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। 6 अक्तूबर तक संबंधित निजी स्कूल को लॉटरी से चयनित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच करनी होगी। सही पाए गए आवेदनों पर प्रवेश की प्रक्रिया करनी होगी। जिन आवेदनों में कमी होगी, उसकी पूर्ति 10 अक्टूबर तक करनी होगी तथा 12 अक्टूबर तक संशोधनों की दोबारा जांच होगी तथा सही होने पर प्रवेश दिया जाएगा। स्कूल की ओर से आवेदन निरस्त करने से असंतुष्ट अभिभावक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 10 अक्टूबर तक शिकायत कर सकेंगे। 14 अक्टूबर तक प्रवेश पूरे कर लिए जाएंगे। इन 18 स्कूलों में 25 फीसदी के हिसाब से कुल 83 बच्चों को पहली कक्षा में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इन बच्चों की फीस का पुनर्भरण सरकार की ओर से इन निजी स्कूलों को किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए 20 अप्रेल 22 की ही टाइम फ्रेम जारी कर प्रवेश हो चुके थे, लेकिन18 स्कूलों के नाम पीएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित ही नहीं हुए। इसके कारण इन स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश नहीं हो सके। विभाग ने अपनी गलती मानी और अब इन स्कूलों में प्रवेश के लिए पूरक प्रवेश टाइम फ्रेम जारी किया।