कोटा में 17 जिलों की सेना भर्ती रैली एक नवम्बर से

प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र के साथ उम्मीदवार की मूल 8वीं व 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण-पत्र और ऐफिडेविट की जांच की जाएगी

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सेना भर्ती परीक्षा का प्रतीकात्मक फ़ोटो।

-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। अग्निपथ योजना के तहत राजस्थान के कोटा में सेना भर्ती रैली एक नवम्बर से 16 नवम्बर तक महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित की जायेगी जिसके लिए आज अभ्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
निदेशक सेना भर्ती कार्यालय कर्नल जेके जोसफ ने बताया कि प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र के साथ उम्मीदवार की मूल 8वीं व 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण-पत्र और ऐफिडेविट की जांच की जाएगी। यदि इनमें से काई भी दस्तावेज उम्मीदवार के पास नहीं पाया जाता है तो रैली मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। निदेशक सेना भर्ती कर्नल जोसफ ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली में अजमेर, बारां, बून्दी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसंमद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिले के अभ्यर्थी भाग लेंगे।
उम्मीदवारों को अग्निवीर रैली के लिए प्रवेश पत्र 20 अक्टूबर के बाद जारी किया जाएगा। साथ ही निर्देश दिया है कि यदि किसी उम्मीदवार ने अग्निवीर रैली के लिए आवेदन में गलत विवरण भरा है और उसका मूल विवरण उसके मूल दस्तावेजों से भिन्न है, तो वह उम्मीदवार आवेदन में आवश्यक परिवर्तन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ 15 अक्टूबर से पहले सेना भर्ती कार्यालय में आ सकते हैं। एडमिट कार्ड को बारकोड लाइन से न मोडें। उपस्थिति के लिए रैली मैदान में रैली की तारीख से पहले रात को 10 बजे तक रिपोर्ट करें। सभी दस्तावेजों को मूल रूप में ले जाएं। भर्ती के अंदर आने के समय दाढ़ी मान्य नहीं होगी, बाल कटे हुए, शेविंग की हुई और शरीर की साफ सफाई आवश्यक होगी।
निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थी कानून व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस पूरे इलाके को ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी में रखेगी, चूककर्ताओं के खिलाफ एफआईआर की जाएगी, जो भविष्य में भी उन्हें किसी भी सरकारी नौकरी से वंचित कर देगी। वापसी यात्रा के लिए सशुल्क बसें रैली स्थल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षण में विफल हो जाते हैं तो तुरंत बसों में चढें। यात्रा के दौरान न कोई कानून तोड़ें और ना ही रेल या बस यात्रियों को परेशान करें।

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