
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में यातायात के सुगम संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सुरक्षा व यातायात के समुचित नियंत्रण के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आवश्यक वाहनों के अतिरिक्त अन्य भार वाहनों का प्रवेश निषिद्ध एवं निर्बन्धित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने बताया कि कोटा शहर में यातायात सुगम संचालन एवं जन सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान मोटर व्हीकल नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, दूध, फल सब्जी एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन करने वाले भार वाहन तथा राजकीय एवं भारतीय सेना के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।
श्री बुनकर ने बताया कि रात्रि 11 बजे के बाद नो-एंट्री का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् भी जयपुर रोड़, झालावाड़ रोड़, चित्तौड़गढ़ रोड़ एवं डाबी रोड़ से अनावश्यक रूप से कोटा शहर की सीमा में भारी मालवाहक वाहनों से नवनिर्मित सड़कों के क्षतिग्रस्त एवं गम्भीर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ऐसे वाहन जिनका कोटा में प्रवेश आवश्यक नहीं है, उन सभी वाहनों का नो-एंट्री की समय के समाप्ति के पश्चात् प्रवेश वर्जित करने की निषिद्ध जारी की गई है। श्री बुनकर ने संबंधित विभागों को आदेश की पालना करने के लिए निर्देशित किया है।

















