नई दिल्ली। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के शिंदे गुट को शिवसेना नाम और तीर धनुष सिंबल देने के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे नहीं लगा सकते।
कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया था। आयोग ने शिंदे गुट को ही असल शिवसेना माना था और धनुष.बाण वाला चिन्ह भी उन्हीं के पास गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि 21 जून से पहले पार्टी के अंदर किसी बात को लेकर असहमति या मतभेद नहीं था। असहमति की बात तब पता चलती है, जब ये लोग शिंदे गुट असम जाकर बयानबाजी करने लगते हैं। सिब्बल ने सवाल किया कि बागी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। बहुमत का आनंद लेते हैं, और फिर पाला बदल लेते हैं। सदन की सदस्यता किसी की निजी संपत्ति नहीं है, जो वह व्यापार करने में लग जाए।
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के निर्णय पर स्टे से इनकार, शिंदे गुट को राहत
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