पार्टी का नाम एवं सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उस याचिका को सूचीबद्ध किया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका पर 22 फरवरी को अपराह्न सुनवाई होगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, के समक्ष उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के 17 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। अब उनसे संसद का दफ्तर भी छिन गया है। चुनाव आयोग के फैसले के मद्देनजर, संसद में शिवसेना का दफ्तर अब शिंदे गुट का हो गया है। अब इस दफ्तर पर उद्धव गुट का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में शिवसेना के दफ्तर पर एकनाथ शिंदे गुट ने अपना दावा किया था। इससे पहले सोमवार को मुंबई के विधान भवन में भी शिंदे गुट ने शिवसेना के दफ्तर को टेकऑवर कर लिया था।