एमसीडी के मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे मनोनीत सदस्य

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के मेयर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाए। चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए। दिल्ली के मेयर का चुनाव होने के बाद, वह डिप्टी मेयर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। कोर्ट ने कहा कि मनोनीत सदस्य किसी भी बैठक में वोट नहीं दे सकते।
आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।
उन्होंने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों। 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243आर के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने लिखा. सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।

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