कोटा में किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 14 साल की सजा

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-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान में कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम-4 के न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने एक नाबालिग किशोरी से बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त को आज 14 साल के कारावास और 14 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार कोटा जिले के सुकेत थाना में एक 17 वर्षीय किशोरी ने 11 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 29 सितंबर 2021 की दोपहर को जब वह अपने माता-पिता के लिए खाने का टिफिन लेकर खेत पर जा रही थी तो रास्ते में तलाई के पास मिले एक युवक मांगीलाल (25) ने उसे पकड़ लिया और पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कर जांच के बाद पोक्सो कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया था, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आज उसे 14 साल की सजा से दंडित किया।

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