नाबालिग को भगा कर ले जाने, दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

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-कृष्ण बलदेव हाडा-

कोटा। राजस्थान में कोटा की पॉक्सो कोर्ट क्रम-2 विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आज एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय में पेश इस्तगासे के अनुसार कैथून थाना क्षेत्र में रहने वाला सुरेश नायक (24) अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को वर्ष 2019 अप्रैल माह में बहला-फ़ुसला कर अपने साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन ले गया और वहां एक के कच्चे मकान में रख उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में किशोरी के भाई की ओर से पुलिस थाने में 23अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के बाद जांच के दौरान पुलिस ने 3 नवंबर 2019 को बालिका को बरामद कर आरोपी सुरेश नायक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किए थे।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और आज उसे 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया था।

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