किशोरी को भगाने के आरोप में पांच साल का कठोर कारावास

-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान में कोटा की पोक्सॉ कोर्ट क्रम-3 के न्यायाधीश दीपक दुबे ने एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में एक नीम हकीम डॉक्टर अब्दुल मुसब्बिर(40) को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार कोटा जिले के सांगोद निवासी एक व्यक्ति ने 9 अक्टूबर 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह अपने खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। पीछे घर में दादी के साथ उसकी बेटी मौजूद थे। शाम को जब वह वापस लौटा तो उसकी बेटी गायब मिली। इस बारे में तलाश करने पर पता चला कि उसकी बेटी को आखरी बार सांगोद कस्बे में पिछले 5-6 साल से प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले अब्दुल मुसब्बिर (40) के साथ आखिरी बार देखा गया था।
सांगोद पुलिस ने किशोरी को भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर अब्दुल को गिरफ्तार किया और उसकी पास से किशोरी को भी दस्तयाब कर लिया।
इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोटा में पोक्सो कोर्ट क्रम-3 में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और बाल लैंगिक अपराध के तहत चालान पेश किया था जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी अब्दुल को पांच आज पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को पुलिस कोटा सेंट्रल जेल ले गई।

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