
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। अब्दुल्ला को एक अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी इस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। विधानसभा ने अब्दुल्ला की सीट रिक्त घोषित कर दी है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट विधायक हैं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन अपराधों को सूचीबद्ध करता है जो विधायकों की अयोग्यता का कारण बन सकते हैं। किसी को भी दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाए जाने की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और जेल में समय काटने के बाद छह साल तक अयोग्य रहेगा। .
सपा नेता आजम खान की विधायकी जाने के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की भी विधायकी चली गई है। हाल ही में मुरादाबाद की छजलैट थाने में चल रहे एक मामले में अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली घोषित करने की मांग की थी।
अब्दुल्ला आजम को 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के मामले में दो साल की सजा हुई है। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे। तीन साल पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई थी। तब अब्दुल्ला की विधायकी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में गई थी। अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान की विधायकी पहले ही खत्म हो चुकी है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी।