
नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को शहर की एक अदालत के समक्ष पेश किया। सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल को अदालत द्वारा पूर्व में दी गई उनकी सात दिन की हिरासत पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। सिसोदिया की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। दरअसल, चार मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया था। हालांकि सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी।