
लंदन। लंदन की हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के आदेश दिए हैं। इस आदेश के साथ ही नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने उस पर भारत में आर्थिक धोखाधडी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे चलाने की अनुमति दी है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से करीब 7000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। जिसके बाद वह विदेश भाग गया था। फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है। विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। जिसके बाद वह लंदन भाग गया था। नीरव मोदी को ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने 13 मार्च 2019 को लंदन से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह साउथ वेस्ट लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है।
नीरव मोदी ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए प्रतिष्ठित रिदम हाउस बिल्डिंग खरीदी थी। उसका प्लान इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदलने का था। माना जाता है कि उसने ज्यादातर संपत्तियां पीएनबी घोटाले से हासिल रकम से खरीदी थी।