
-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। कोटा जिले में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दीगोद तहसील में 383 आवासों के लिए 74 लाख 79 हजार 100 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि कोटा जिले में अधिक वर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से कच्चे-पक्के मकानों को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि दीगोद तहसील में सर्वे कराकर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि स्वीकृत कर सीधे खातों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों के निरंतर सम्पर्क में रहकर सहायता उपलब्ध कराने का कार्य लगातार जारी रहेगा।
सहायता राशि का किया वितरण
कलक्टर ने बताया कि तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट के आधार पर 117 आवासों में घरेलू सामान कपड़े, बर्तन आदि में क्षति होने के कारण प्रभावित परिवारों को 4 लाख 44 हजार 600 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि सर्वे में 67 कच्चे मकानों के पूर्ण क्षतिग्रस्त पाए जाने पर 63 लाख 71 हजार 700 रूपये एवं 186 कच्चे आवासों में आंशिक क्षति होने पर प्रभावित परिवारों को 5 लाख 95 हजार 200 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि 13 पक्के मकानों में आंशिक क्षति होने पर प्रभावित परिवारों को 67 हजार 600 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 74 लाख 79 हजार 100 रूपये की सहायता राशि एसडीआरएफ नियमों के तहत कुल 383 आवासों के लिए स्वीकृत कर जारी की गई है।
कोटा में 34 उपभोक्ताओं को दी राहत:
राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से कोटा में लगाई गई पांच दिवसीय सर्किट बेंच में 87 प्रकरणों की सुनवाई कर 34 उपभोक्ता मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। सर्किट बेंच में विशेष मामलों में आयोग ने दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनकर बैंक व बीमा कम्पनियों से उपभोक्ताओं को उनका हक दिलवाया। सर्किट बेंच में न्यायिक सदस्य सुरेन्द्र कुमार जैन व रामफूल गुर्जर या अन्य सदस्य द्वारा सुनवाई की जाती है। सदस्य रामफूल गुर्जर ने बताया कि संभाग के सभी जिलों के उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में न्यायिक सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि कोटा सर्किट बेंच में हाडोती संभाग के सभी जिलों के उपभोक्ता आयोग के निर्णयों की अपीलें सुनी जाती है एवं नये मामले दर्ज किए जाते हैं।
बीमा कम्पनी देगी 44 हजार रूपये:
उन्होंने बताया कि निस्तारित प्रकरण के तहत कोटा निवासी अनिल कुमार जैन ने यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी से मोटर साइकिल का बीमा कराया था। जिसकी बीमा अवधि में मोटर साइकिल चोरी हो गई। परिवादी द्वारा उसी समय एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उन्होंने बताया कि बीमा कम्पनी ने बीमा दायर आठ दिन देरी से बताकर अस्वीकार कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी का परिवाद पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यतीत होकर परिवादी ने सर्किट बेंच में अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को 24 हजार बीमा धन राशि आगामी दो माह के अंदर अदा करेगी। उन्होंने बताया कि साथ ही मानसिक संताप पेटे 10 हजार रूपये और परिवाद व्यय पेटे 10 हजार रूपये इन्हीं दो माह के अंदर देगी। उन्होंने बताया कि नहीं देने की स्थिति में तावसूली 20 हजार रूपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।