नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की सजा

-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। राजस्थान के कोटा में एक अदालत ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को 7 साल की कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया।करीब 17 महीने पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम-3 के न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश (33) को 7 साल कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय में पेश आरोप पत्र के अनुसार आरोपी 13 साल की पीड़िता की रिश्तेदारी में लगता है। अदालत ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के जजमेंट ‘नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य’ का जिक्र करते हुए टिप्पणी लिखी कि “पोक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे अनमोल मानव संसाधन है। हमारे देश में एक लड़की बहुत कमजोर स्थिति में है।”
इस मामले में 5 सितंबर 2021 को पीड़िता की ओर से महावीर नगर थाने में शिकायत दी गई थी जिसमें बताया था कि दो सितंबर को वह आरोपी के घर गई थी जहां आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा लेकिन इसी बीच आरोपी की पत्नी वहां आ गई। उसने छुड़ाया और आरोपी पति के दो-तीन थप्पड़ मारे तो आरोपी घर से भाग गया।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में नौ गवाहों के बयान दर्ज हुए।आरोप पत्र की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और उसे 7 साल के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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