नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल नवंबर 2023 से आगे जारी नहीं रहेगा।
जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच के सामने पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री मिश्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (एफएटीएफ) की रोकथाम और उसका सही दिशा में काम हो इसके लिए तीसरा विस्तार दिया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्यों ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है। क्या पूरे डिपार्टमेंट में और कोई भी इस पद के लिए योग्य नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेस की अवहेलना की गई? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक्सटेंशन देने में कोई दुर्भावना नहीं थी और वर्तमना में निदेशक पद पर इनका ( संजय कुमार मिश्रा ) बने रहना जरूरी है। वो देश में मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जांच करने वाले हैं। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई एक खास अधिकारी बहुत पसंद है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस पद पर फिलहाल मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है।
संजय कुमार मिश्रा का ईडी प्रमुख का कार्यकाल नवंबर 2023 तक ही रहेगा
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