सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त, चुनाव आयोग को रिक्त घोषित सीट की सूचना दी

-द ओपिनियन-

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गुरूवार को सुनाई गई तीन साल के कारावास की सजा के अगले दिन शुक्रवार को सपा नेता आजम खान की सदस्यता समाप्त कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा।
आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने उनकी अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर अंतिरम जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने 07 अप्रैल 2019 को अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में आजम खान जमानत पर थे। दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अक्तूबर को फैसला सुनाया।

 

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