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न्यायालय के आदेश पर यूआईटी सचिव की कार पर कुर्की नोटिस चस्पा करते अधिकारी

-सावन कुमार टॉक-
कोटा। जिला सत्र न्यायालय कोटा की स्पेशल सेल आमीन सविंदर कौर और अन्य कार्मिको की टीम बुधवार को जब नगर विकास न्यास पहुंची और सचिव राजेश जोशी की गाड़ी पर कुर्की कर नोटिस चस्पा किया तो न्यास कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बन गई। यह कार्रवाई एक भूखंड आवंटी को कब्जा नहीं सौपने और आवंटन को अवैध घोषित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर की गई।
भूखंड आवंटी आनंद कुमार के परिजनों के पेश किए दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने 20 मई, 2017 को नगर विकास न्यास को आदेश जारी किया था कि 2 माह के भीतर भूखंड का कब्जा आवंटी के परिजनों को संभलावे।
भूखंड आवंटन मामले में न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं करने व भूखंड आवंटी के परिजनों को परेशान करने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए न्यास सचिव के सरकारी वाहन और कुर्सी को कुर्क करने के आदेश 7 सितंबर 2022 बुधवार को जारी किए थे।
आदेश पर जिला सत्र न्यायालय कोटा की स्पेशल सेल आमीन सविंदर कौर टीम के साथ नगर विकास न्यास पहुंचे और परिसर में खड़ी सचिव राजेश जोशी की गाड़ी पर कुर्की नोटिस चस्पा किया तो कार्यालय में हड़कंप मच गया गया। सचिव के चेंबर कुर्सी और टेबल को कुर्क करने टीम गई जहां सचिव के 2 दिन में भूखंड आवंटी को कब्जा सौपने व कुर्सी से नहीं उठने पर न्यायालय से आई टीम को परेशान होना पड़ा।

यह है मामला
भूखंड आवंटी आनंद कुमार के परिजनों के अनुसार नगर विकास न्यास ने आनंद कुमार निवासी तलवंडी को शिवपुरा स्कीम में भूखंड आवंटित किया था लेकिन कब्जा नहीं दिया। आवंटी की मृत्यु होने पर न्यास ने 20 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी कर आनंद कुमार के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया। परिजनों ने न्यायालय की शरण ली व न्यायालय ने आनंद कुमार के परिवार को राहत देते 20 मई, 2017 को 2 माह के भीतर भूखण्ड की सीमा बताते हुए कब्जा देने के आदेश न्यास को दिए थे।
आनंद कुमार की पत्नी हंसा, पुत्र नितिन और बेटी भावना को यह कब्जा सौंपना था. साथ ही यह भी उल्लेखित किया था कि शिवपुरा स्कीम में भूखंड नहीं होने पर अन्य स्कीम में बराबर का भूखंड दिया जाए. लेकिन नगर में विकास न्यास ने इसकी पालना नहीं की।

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